अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त: मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित अवैध निर्माण होंगे सील

  • [By: Meerut Desk || 2026-04-07 00:20 IST
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अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त: मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित अवैध निर्माण होंगे सील

सुप्रीम कोर्ट का मेरठ के सेंट्रल मार्केट पर बड़ा फैसला, 24 घंटे में सील लगाने के आदेश
मेरठ। आज सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट के आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से खड़े भवनों को चौबीस घंटों में सील करने के आदेश दिए है। इसमें मेरठ पब्लिक स्कूल समेत कई अस्पताल और कई बड़े शोरूम भी शामिल है।

दरअसल आज सोमवार को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से निर्मित भवनों को चौबीस घंटों में आवास विकास परिषद को सील करने के आदेश जारी किए है। इन अवैध निर्माणों में कई पब्लिक स्कूल, नर्सिंग होम, अस्पताल, शोरूम आदि शामिल हैं।

सर्वोत्तम अदालत ने अवैध रूप से निर्मित भवनों में संचालित हो रहे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत शिफ्ट करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने बिजली विभाग से भी पूछा कि इन अवैध निर्माणों को बिजली का कनेक्शन कैसे दिया गया।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ मंडल के पूर्व आयुक्त डॉ ऋषिकेश भास्कर यशोद को फटकारते हुए अदालत के ध्वस्तीकरण के आदेश के बावजूद अपना आदेश देने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। अब सेंट्रल मार्केट के अवैध निर्माणों के संबंध में 9 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

दूसरी और सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों ने खुद ही अपने अवैध निर्माणों को तोड़ना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 250 कारोबार बंद हो चुके है। और लगभग 550 अन्य अवैध निर्माणों पर कार्यवाही का खतरा मंडरा रहा है। 

आवास विकास परिषद के अनुसार अभी तक 44 संपत्तियों को कमर्शियल माना है। जबकि बाकी अवैध निर्माणों पर भी कार्यवाही की तलवार लटकी हुई है। 

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के बावजूद पूरे शहर में अभी भी अवैध निर्माणों की बाढ़ आई हुए है। विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाले अवैध निर्माणों पर अधिकारी खामोश बैठे है।

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