वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नियों की अदला-बदली: रेप और गैंगरेप के आरोप, हाईकोर्ट जमानत देने से किया इंकार

  • [By: Meerut Desk || 2025-06-11 16:24 IST
  • 65
वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नियों की अदला-बदली: रेप और गैंगरेप के आरोप, हाईकोर्ट जमानत देने से किया इंकार

नई दिल्ली। आधुनिकता की अंधी आंधी में इंसान गिरता ही जा रहा है। नैतिकता, इमां-धर्म धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। दिल्ली से वाइफ स्वैपिंग का मामला सामने आया है। वाइफ स्वैपिंग यानी रजामंदी से या जबरन पत्नियों की अदला-बदली। ऐसे ही एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि यह सही नहीं है। इससे समाज पर गलत असर पड़ेगा। 

दरअसल इस आरोपी पति के खिलाफ ऐसे संगीन आरोप उसकी अपनी पत्नी ने लगाए हैं। जस्टिस गिरीश कठपालिया ने निकुंद कुमार झा की जमानत याचिका ठुकराते हुए कहा कि इस गंभीर आरोप के अलावा, शिकायतकर्ता के बयान में रेप और गैंगरेप के भी आरोप हैं। अभियोजन पक्ष की दलीलों पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पहले अग्रिम जमानत मिलने के बाद आवेदक ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया था और टेक्स्ट चैटिंग की थी, जिसकी कॉपी रिकॉर्ड में हैं।

आरोपी के लिए एडवोकेट अनिल कुमार मिश्रा तो अभियोजन के लिए एडिशनल पीपी अमन उस्मान पेश हुए। आवेदक ने आरोपों के वैवाहिक विवादों से जुड़े होने का दावा करते हुए उसे झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। अभियोजन ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

होटल में दोस्तों ने की छेड़छाड़: पीड़िता पत्नी के आरोप के मुताबिक, आरोपी यानि उसका पति उसके हाथों को ब्लेड से घायल करता था और घायल हाथों से उसे रसोई का काम करने के लिए मजबूर करता था। उसे पत्नी की अदला-बदली (वाइफ स्वैपिंग) के लिए सहमत होने के लिए मजबूर करता था। वाइफ स्वैपिंग के लिए, उसका पति उसे एक होटल में ले गया जहां उसके दोस्तों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, इसलिए वह किसी तरह भाग गईं। आरोपी ने उनकी फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाई और उनकी तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। पत्नी ने आरोप लगाया की उसका पति लोगों से पैसे के लिए उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहता था। 

SEARCH

RELATED TOPICS